मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलेंगे ₹5000, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत मिलेंगे ₹5000, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा संस्थान राजस्थान जयपुर द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से एक आधिकारिक अधिसूचना भी जारी की गई है। जिसमें राजस्थान में स्थित सरकारी और निजी स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को इस योजना के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जो भी इच्छुक छात्र छात्रवृत्ति का लाभ लेना चाहते हैं। उन्हें 20 नवंबर 2024 तक आवेदन करना होगा।
छात्रवृत्ति उन प्रथम एक लाख छात्रों को प्रदान की जाती है जिनके परिवार की वार्षिक आय ढाई लाख रुपये से कम है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। इसके लिए सातवें को ₹500 प्रति माह यानी अधिकतम 10 महीने के लिए ₹5000 प्रति वर्ष मिलेंगे। वहीं दिव्यांगों को 10 महीने के लिए ₹1000 प्रति माह मिलेंगे।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के कई लाभ हैं।
- जिसमें छात्र को अधिकतम 10 महीने तक ₹500 प्रति माह यानी पूरे साल के लिए ₹5000 मिलेंगे।
- अगर छात्र 40% से अधिक दिव्यांग है तो उसे 10 महीने तक ₹1000 प्रति माह यानी पूरे साल के लिए ₹10000 मिलेंगे।
- सभी इस योजना का लाभ अधिकतम 5 साल तक उठा सकते हैं। अगर छात्र 5 साल पूरे करने से पहले अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो ही उसे इस योजना का लाभ मिल सकता है।
इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति अधिकतम 5 वर्ष तक उठा सकता है। यदि कोई 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे इस योजना का लाभ केवल अंतिम वर्ष के लिए ही मान्य होगा।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक नियमित विद्यार्थी होना चाहिए।
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त होने चाहिए।
- प्रथम वरीयता सूची में एक लाख विद्यार्थियों को स्थान दिया जाएगा।
- विद्यार्थी की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दिव्यांग विद्यार्थी की विकलांगता 40% से अधिक होनी चाहिए।
- विद्यार्थी राजस्थान के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए।
- लाभार्थी किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रहा होना चाहिए।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- विकलांगों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
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